लापरवाह वाहन चालकों पर यातायात प्रभारी की सख्त कार्यवाही

शराब का सेवन और माल वाहकों में यात्री सुरक्षा से खिलवाड़ पड़ा महंगा

वरिष्ठ पत्रकार राजेश विश्वकर्मा की कलम से

डिण्डौरी – जिला मुख्यालय सहित आसपास के गांव कस्बों में जमकर ओवरलोडिंग की जा रही है, जिस पर यातायात प्रभारी ने सख्त रुख अख्तियार कर ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए ओवरलोड वाहनों एवं ऐसे वाहन चालकों की जमकर क्लास ली है जो शराब का सेवन कर वाहन चला रहे थे।हाल ही में यातायात प्रभारी ने प्रेस नोट जारी कर नवभारत को अवगत कराया की आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली जनहानी को कम करने के लिये लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दूसरों की जान को जोखिम में डालने वालो के विरूद्ध कडी कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

पिकअप वाहनों से ढोई जा रही थी सवारी — यातायात प्रभारी सुभाष उइके के मुताबिक हाल ही में उन्होंने पिकअप वाहनो पर सवारी ढोने वालो के विरूद्ध अभियान चलाया है,जिसमे पिकअप वाहन क्र. एम  पी 20 एल बी 4022 में 08 सवारियों , वाहन क्र. एम पी 20 जी बी 6492 में 23 सवारियों एवं वाहन क्र. एम पी 30 जी 0871 में 14 सवारियों को परिवहन करते पकडा जाकर एम. व्ही. एक्ट की धारा 66/192 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त वाहनों को जप्त किया जाकर मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो मान. न्यायालय द्वारा उक्त वाहन के चालको एवं मालिको पर क्रमशः 17,000/- रूपये, 20,500/- रूपये एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा – इसी प्रकार शराब पीकर वाहन चलाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये मोटर सायकल क्र. एम पी 52 एम बी 7195 को जप्त किया जाकर एम. व्ही. एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त मोटर सायकल को जप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा 11,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसके अलावा मोटर सायकल क्र एम पी 52 एम डी 7964 के चालक पर भी एम. व्ही. एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही की गयी ,जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना शेष है।

जारी प्रेस नोट के मुताबिक पुलिस अधीक्षक डिण्डौरी वाहनी सिंह के द्वारा माल वाहन में सवारी ढोने वालो एवं शराब पीकर वाहन चलाकर दूसरों की जान को जोखिम में डालने वालों को चेतावनी दी गयी कि आम जनता की जान-माल के साथ खिलवाड करने वालो के साथ कोई समझौता नहीं किया जावेगा, एवं कडी कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

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