भीमशंकर साहू
शहपुरा। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी के मार्गदर्शन में दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिकाधिक संख्या में समझौते योग्य प्री-लिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु व्यवहार न्यायालय परिसर शहपुरा के अधिवक्ता कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सीताशरण यादव व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड शहपुरा ने उपस्थित अधिवक्तागणों को सम्बोधित करते हुए लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु अनुरोध किया गया साथ ही यह भी बताया गया कि लोक अदालत हेतु रैफर्ड/चिन्हित प्रकरणों में पक्षकारगणों के सूचना पत्र जारी कर दिये गये हैं यदि समय रहते किसी पक्षकार जो लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरण का निराकरण चाहते हैं को सूचना पत्र नहीं मिला है तो वह भी लोक अदालत दिनांक को उपस्थित होकर अपने प्रकरण का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण करा सकते हैं। साथ ही प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के सबंध में यह भी बताया गया कि बैंक एवं अन्य विभागों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के बकायादारों हेतु छूट का प्रावधान है। जिसका लाभ लेकर बकायादार आपसी सुलह समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण करा सकते हैं।