डिण्डौरी। मीडिया सेल प्रभारी डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना शहपुरा के अप0क्र0 473/2020 एवं सत्र प्र0क्र0 90/2021 के आरोपी सुरेन्द्र शाक्य पिता मांगीलाल उम्र 36 वर्ष पेशा डॉक्टर निवासी चंद्रनगर ग्वालियर द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी से शादी का झांसा देकर बार बार बलात्कार करने एवं बाद में शादी करने से मना करने मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी सुरेन्द्र शाक्य पिता मांगीलाल उम्र 36 वर्ष पेशा डॉक्टर निवासी चंद्रनगर ग्वालियर को धारा 325 भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थिया ने थाना उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं पाठक वार्ड नरसिंहपुर थाना कोतवाली की रहने वाली हूं, मेरी सन 2014 मे स्वस्थ्य विभाग डिण्डौरी मे नर्स के पद पर भर्ती हुई थी, 2014 से2020 तक मै प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहानी देवरी डिण्डौरी के पास शासकीय क्वार्टर मे निवास करती थी, फरवरी 2020 मे मैने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है । नवंबर 2017 मे डाक्टर सुरेंद्र शाक्य की नियुक्ति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोहानी देवरी डिण्डौरी मे हुयी थी, जनवरी 2018 से सुरेंद्र शाक्य मेरे शासकीय आवास देवरी डिण्डौरी मे रहने लगा । सुरेंद्र शाक्य ने मुझे शादी का प्रलोभन देकर 18 मार्च 2018 को मेरे ही कमरे पर जबरजस्ती मेरे साथ बलात्कार किया और 18 फरवरी 2020 तक लगातार मेरे निवास स्थान प्राथ0 स्वा0 केंद्र कोहानी देवरी के शासकीय क्वार्टर मे मेरे साथ रहा और शारिरिक शोषण करता रहा मैने कई बार मना किया लेकिन सुरेंद्र नही माना । फरवरी 2020 मे सुरेंद्र की नियुक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहना जिला ग्वालियर हो गयी थी, सुरेंद्र मुझे छोडकर ग्वालियर चला गया । मेरा नंबर उसने ब्लैकलिस्ट मे डाल दिया मै सुरेंद्र से मिलने ग्वालियर आ गयी, सुरेंद्र का घर चंदननगर ग्वालियर मे है सुरेंद्र ने मुझे रखने से मना कर दिया है। सुरेंद्र ने मुझे कहा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ, मै तुमसे शादी नही कर सकता हूं, oct 2019 मे मेरे निवास स्थान शासकीय क्वार्टर कोहानी देवरी मे मेरे साथ मारपीट की थी जिसमे मेरे दो माह का गर्भ गिर गया था । मैने उस समय कोहानी अस्पताल मे अपना ईलाज करवाया था, और मारपीट के दौरान मेरी नाक की हडडी भी टूट गयी थी, सुरेंद्र मुझे धमकाता था कि तुम छोटी पोस्ट पर हो सुरेंद्र शाक्य मार्च 2018 से 18 फरवरी 2020तक लगातार मेरा शारीरिक शोषण कर जान से मारने की धमकी देता था, सुरेंद्र शाक्य के खिलाफ बलात्कार की एफआईआर लेख कर कार्यवाही करे । रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया ।