डिण्डौरी। सहायक मीडिया सेल प्रभारी जिला डिण्डौरी द्वारा बताया गया कि, थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 397/2020 के आरोपिया रूकमणी बाई पति चमरू दास मानिकपुरी उम्र 40 वर्ष एवं आरोपिया ज्योति टांडिया पिता चमरू दास उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी वार्ड क्र. 11 पुरानी डिण्डौरी थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 294, 323, 506, 34, 355 भादवि अंतर्गत आरोप है कि, आरोपियों के द्वारा दिनांक 31.05.2020 को फरियादी के साथ गाली गलौंच करने एवं लाठी से मारने पर गंभीर चोट आने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा आरोपियों को धारा 355 भादवि के अपराध के 06 माह सश्रम कारावास, धारा 323/34 भादवि के अपराध के लिए 06 माह सश्रम कारावास तथा धारा 3(2)(vक) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए 06 माह सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । इसके अतिरिक्त आरोपिया ज्योति उर्फ प्रतिमा को धारा 3(1)(ड) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए 06 माह सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । प्रत्येक आरोपी को अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01-01 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये ।
इसी प्रकार थाना डिण्डौरी के अप0क्र0 581/2015 के आरोपी आतमदास पिता बुद्धू दास पनिका उम्र 42 वर्ष निवासी हाल मुकाम वार्ड न. 02 सुबखार थाना डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भादवि अंतर्गत आरोप है कि, तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाकर गंभीर चोट पहुचाने के मामले में न्यायालय उत्कर्ष राज सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 279 भादवि के अपराध के 01 माह सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 337 भादवि के अपराध के लिए 01 माह सश्रम कारावास एवं 1600 रूपये (8 काउंट) अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादवि के अपराध के लिए 03 माह सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये(02 काउंट) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियोजन की ओर से लक्ष्मीनारायण साहू, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा सशक्त संचालन किया गया ।