मोहित शर्मा, करौली. फसल के बीमा से जुड़ी किसानों के लिए एक काम की खबर है. इस सीजन में होने वाली व रवि की फसल के बीमा को लेकर केंद्र सरकार ने फसल बीमा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के अनुसार, किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसल का प्रीमियम बीमा करा सकते हैं. इसमें कुल प्रीमियम राशि में से केंद्र और राज्य सरकार भी कुछ हिस्से को वहन करेगी. जिसके बाद किसान को सिर्फ प्रीमियम राशि ही देनी होगी. इस मौसम में होने वाली रवि की फसल में शुमार सरसों की फसल का 1456 रुपए और गेहूं की फसल का प्रीमियम बीमा 1320 रुपए में होगा.
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक बी.डी. शर्मा ने बताया कि प्रत्येक जिले की प्रीमियम राशि में कुछ अंतर हो सकता है ऐसी स्थिति में किसान पूरी जानकारी संबंधित बीमा कंपनी से भी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इसका सबसे बड़ा फायदा यदि फसल किसी प्राकृतिक आपदा, सुखा – अकाल, अतिवृष्टि के प्रभाव से खराब हो जाती है तो उसका भुगतान कंपनी की ओर से किया जाता है.
कृषि विभाग के अनुसार केंद्र सरकार के नियम अनुसार यदि कोई दैनिक किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक शाखा में घोषणा पत्र उसे देना होगा.
कृषि एक्सपर्ट पिंटू मीणा के मुताबिक, सरसों की फसल की बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 1 लाख 6 हजार 227 रुपए है. जिसमें बीमाकिक प्रीमियम दर 3%, जोखिम दर 80%, कृषक द्वारा दे अधिकतम प्रीमियम दर 1.50%, कुल प्रीमियम अनुदान 1.50% और राज्य व केंद्र का अनुदान अलग-अलग 0.750 प्रतिशत है.
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इसी प्रकार गेहूं की फसल की कुल बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 90 हजार 833 रुपए है. जिसमें प्रीमियम दर 2.50%, जोखिम स्तर 80%, कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 1.50%, कुल प्रीमियम अनुदान 1.50 प्रतिशत और राज्य पर केंद्र सरकार का अनुदान अलग-अलग 0.500% है.
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बीमा के लिए आवश्यक है यह दस्तावेज :
किसान को फसल का बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नवीनतम जमाबंदी आवश्यक है. इसमें जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं वह 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक में लिखित अंडरटेकिंग दे सकते हैं. इसके साथ ही सभी किसानों को अपनी भूल गई फसल का 29 दिसंबर तक हिसाब भी देना होगा, ताकि बीमा किया जा सके.
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FIRST PUBLISHED : December 1, 2023, 06:39 IST